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Chapter Chapter 12. उपभोक्ता संरक्षण Class 12 Business Study CBSE notes in hindi पेज 3 - CBSE Study

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Chapter Chapter 12. उपभोक्ता संरक्षण Class 12 Business Study CBSE notes in hindi पेज 3 - CBSE Study

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Class 12 English Medium Business Study All Chapters:

Chapter 12. उपभोक्ता संरक्षण

3. पेज 3

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उपभोक्ताओं के अधिकार

(1) सुरक्षा का अधिकार : उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता हैं जो उनके स्वास्थ्य, जीवन, संपति को नुकसान पहुचाएं | जैसे : नकली वस्तुएं , घटिया और मिलावटी वस्तुएं आदि |

(2) सूचना प्राप्ति का अधिकार : उपभोक्ता को यह अधिकार होता हैं की वह क्रय की गई वस्तु से सम्बन्धित सभी सूचना जैसे : वस्तु की किस्म, मूल्य, उत्पादन की तिथि, प्रयोग की विधि, प्रमाप इत्यादि की सूचना प्राप्त कर सकता हैं |

(3) चुनने का अधिकार : उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में से अपनी पसंद की वस्तुओं एवं सेवाओं को चुनने का अधिकार हैं |

(4) सुनवाई का अधिकार :  यदि किसी उपभोक्ता के हितों को क्षति होती है, या उसके अधिकारों की अनसुनी होती हैं तो वह इसके विरूद्ध शिकायत दर्ज करा सकता हैं | उपभोक्ताओं की शिकायत की सुनवाई के लिए 'उपभोक्ता सेवा विभाग' की स्थापना की गई हैं

(5) उपचार का अधिकार : इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को विक्रेता के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने का अधिकार होता हैं; जैसे - वस्तु की मरम्मत करना, वस्तु बदलना और वस्तु वापस लेना |

(6) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार : उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ है की उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना |

(7) आधारभूत आवश्कताओं का अधिकार : इसके अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता को जीवनयापन की आधारभूत आवश्कताएं जैसे- भोजन, कपड़ा, ऊर्जा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि प्राप्त करने का अधिकार हैं |

(8) स्वच्छ वातावरण का अधिकार : सभी उपभोक्ताओं को यह अधिकार हैं कि वह अपना जीवन स्वच्छ वातावरण में व्यतीत कर सकें | अतः उपभोक्ता वातावरण प्रदूषण के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता हैं |

उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व

(1)  उपभोक्ता को कभी भी वस्तुओं खरीदने समय अपने अधिकारों का प्रयोग करना आना चाहिए | जैसे : सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार आदि |

(2)  एक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व हैं की वह वस्तुओं को खरीदने समय वस्तु की मात्रा, शुद्धता, मूल्य और उपयोगिता आदि के प्रति सावधानी बरते |

(3) उपभोक्ता का यह दायित्व है कि यदि कोई वस्तु में कुछ दोष हो तो वह उसकी शिकायत एक उचित समय सीमा में कराये, ताकि उस पर सुनवाई की जा सकें |

(4) उपभोक्ता का यह दायित्व है कि वह जो भी वस्तुएं खरीदता हैं उसे उनके निर्धारित मानकों के आनुसार ख़रीदे ताकि दोषपूर्ण होने की स्थिति में शिकायत की सुनवाई जल्दी हो सकें | जैसे :- कृषि उत्पाद के लिए अगमार्क, बिजली उपकरणों के लिये ISI मार्क |

(5) किसी भी वस्तु को खरीदते समय एक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होता हैं कि यह उस वस्तु की रसीद और कैश मिमों आवश्यक रूप से विक्रेता से प्राप्त करें |

(6) उपभोक्ताओं का यह दायित्व हैं कि वह कोई भी समान को जल्दीबाजी में क्रय न करें, उसे वस्तुओं को सही प्रकार से जाँच ओर परख कर लेना चाहिए |

उपभोक्ता संरक्षण के उपाय एवं साधन

(1) व्यवसाय दवारा स्वय उपभोक्ता संरक्षण का कार्य करना : प्रत्येक फर्म अपने उपभोक्ताओं की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए विभिन्न प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण का कार्य करनी हैं; जैसे :- उपभोक्ता सेवा एवं शिकायत केन्द्र की स्थापना की जाती है ताकि उपभोक्ता की शिकायत को सुना जा सकें |

(2) व्यवसायिक संघ :  व्यवसायिक संघ दवारा बनाए गये आचार संहिता के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती हैं |

(3) उपभोक्ता जागरूकता : उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया जाता हैं ताकि वह अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध शिकायत दायर कर सकें |

(4) उपभोक्ता संगठन : उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को संगठित करने का कार्य करता हैं, ताकि उनकी शिकायतों की सुनवाई हो सकें | उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का भी कार्य करता हैं |

(5) सरकार : सरकार की ओर से भी उपभोक्ता संरक्षण में अहम् भूमिका निभाई जाती हैं; जैसे सरकार दवारा बनाए गए निम्न अधिनियम :-

(i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ,1986

(ii) तीन स्तरीय न्यायिक तंत्र आदि |

इस अधिनियमों की सहायत से उपभोक्ताओं की शिकायतों को सरलता से, तेजी से और न्यूनतम लागत दूर किया जाता हैं |

 

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