Chapter Chapter 5. उपभोक्ता अधिकार Class 10 Economics CBSE notes in hindi उपभोक्ता, उपभोक्ता शोषण एवं उपभोक्ता अधिकार - CBSE Study
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Chapter 5. उपभोक्ता अधिकार
2. उपभोक्ता, उपभोक्ता शोषण एवं उपभोक्ता अधिकार
अध्याय 5. उपभोक्ता अधिकार
प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करता है। ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। कई बार उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुएँ, अधिक मूल्य, भ्रामक विज्ञापन तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं।
भाग 1 – उपभोक्ता, उपभोक्ता शोषण एवं उपभोक्ता अधिकार
इस भाग में उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता अधिकारों का अध्ययन किया गया है।
उपभोक्ता का अर्थ
उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करता है।
(i) उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करता है।
(ii) वह वस्तुओं का उपयोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए करता है।
(iii) व्यावसायिक उद्देश्य से वस्तु खरीदने वाला सामान्यतः उपभोक्ता नहीं माना जाता।
(iv) प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है।
(v) उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है।
उपभोक्ता शोषण
जब विक्रेता अनुचित तरीकों से उपभोक्ता को हानि पहुँचाकर लाभ कमाने का प्रयास करता है, तो इसे उपभोक्ता शोषण कहा जाता है।
(i) घटिया गुणवत्ता की वस्तुएँ बेचना।
(ii) MRP से अधिक मूल्य वसूलना।
(iii) कम तौल या गलत माप देना।
(iv) भ्रामक विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करना।
(v) समाप्ति तिथि (Expiry Date) वाली वस्तुओं की बिक्री करना।
उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता
उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक व्यवहार से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है।
(i) उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होती है।
(ii) घटिया वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगती है।
(iii) उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं।
(iv) व्यापार में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बढ़ती है।
(v) उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होता है।
उपभोक्ता अधिकार
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।
(i) सुरक्षा का अधिकार (Right to Safety)।
(ii) सूचना प्राप्त करने का अधिकार (Right to Information)।
(iii) चयन का अधिकार (Right to Choose)।
(iv) सुने जाने का अधिकार (Right to be Heard)।
(v) प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार (Right to Seek Redressal)।
(vi) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (Right to Consumer Education)।
सुरक्षा का अधिकार
उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं।
(i) सुरक्षित एवं मानक गुणवत्ता वाली वस्तुएँ खरीदनी चाहिए।
(ii) गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह अवश्य जाँचें।
(iii) दोषपूर्ण उत्पादों से बचना चाहिए।
(iv) निर्माता की सुरक्षा संबंधी जानकारी पढ़नी चाहिए।
(v) असुरक्षित वस्तुओं के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है।
सूचना प्राप्त करने का अधिकार
उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
(i) अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)।
(ii) निर्माण एवं समाप्ति तिथि।
(iii) मात्रा एवं गुणवत्ता।
(iv) सामग्री (Ingredients)।
(v) उपयोग संबंधी आवश्यक निर्देश।
चयन का अधिकार
उपभोक्ता अपनी आवश्यकता एवं पसंद के अनुसार किसी भी वस्तु या सेवा का चयन कर सकता है।
(i) उपभोक्ता पर किसी विशेष ब्रांड को खरीदने का दबाव नहीं डाला जा सकता।
(ii) बाजार में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से चयन किया जा सकता है।
(iii) प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता में सुधार होता है।
(iv) उचित मूल्य पर बेहतर वस्तु चुनने का अवसर मिलता है।
(v) यह उपभोक्ता की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
CBSE परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
(i) उपभोक्ता व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदता है।
(ii) उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारणों में अधिक मूल्य वसूलना, घटिया वस्तुएँ बेचना तथा भ्रामक विज्ञापन शामिल हैं।
(iii) उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।
(iv) प्रत्येक उपभोक्ता को छह प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं।
(v) उपभोक्ता जागरूकता शोषण से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है।