प्रश्न - भारतीय राज्य की तीन अंग कौन कौन से है ?
उत्तर - (1) न्यायपालिका (2) कार्यपालिका (3) विधायिका
प्रश्न - संधवाद से क्या समझते है ?
उत्तर - संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें पंचायत स्तर कीए प्रांतीय स्तर की सरकारें और केन्द्रीय स्तर की सरकार एक साथ एक ही देश में अपने.अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करती है द्य सरकारों की ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं द्य इसका मतलब है देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना |
प्रश्न - भारत के संविधान से संबंधित मुख्य तीन बातें लिखें।
उत्तर - भारत के संविधान से संबंधित मुख्य तीन बातें निम्न हैं ।
1. भारत का संविधान बहुमत के साथ साथ अल्पमत को भी सुरक्षा एवं अधिकार देता है।
2. केन्द्रिय तथा राज्य सरकार को अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हैं ।
3. राष्ट्रपति भारत का मुखिया होगा तथा प्रधानमंत्री केन्द्रिय सरकार का मुखिया होगा ।
प्रश्न - संविधान लिखें जाने
उत्तर - (1) साम्प्रदायिक दंगे और उग्रवादी आन्दोलनों पर ।
( 2) अस्पृश्य समझे जाने वाले जाति समुहों एवं लोगों की भागीदारी बढाना ।
प्रश्न - किसी भी देश के लिए संविधान की क्यों आवश्यकता है ?
उत्तर - किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता निम्न कारणें से हैं ।
1. शासन करने कि लिए।
2. सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए ताकि उसी के अनुरूप काम करे।
3. सरकार के सभी अंग एवं अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरूपयोग न कर सके।
प्रश्न - संविधान से क्या अभिप्रायः हैं ?
उत्तर - संविधान नियमों की वह किताब है जों किसी देश की शासन - व्यवस्था की रूपरेखा बताती हैं । इसमें उन आदर्शो को स्पष्ट किया जाता हैं जिनकोें ध्यान में रखकर कोई सरकार देश का शासन चलाती है।
प्रश्न - भारतीय संविधान के मुख्य मुल्य कौन कौन से है ?
उत्तर -
1. लोकतंत्र
2. न्याय
3. स्वतंत्रता
4. समता
5. बंधुत्व
6. धर्मनिरपेक्षता
7. समाजवाद ।
प्रश्न - भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से है ?
उत्तर - भारत के संविधान में नागरिकों को छः मौलिक अधिकार दिए गए है ।
1. समता का अधिकार
2. जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण का अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. शिक्षा और संस्कृति का अधिकार
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार
प्रश्न - मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते है ?
उत्तर - भारतिय संविधान में नागरिकों को दिए गए सभी बुनियादी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है
प्रश्न - मौलिक अधिकारों का लाभ या विशेषताएँ लिखों
उत्तर - मौलिक अधिकारों का लाभ या विशेषताएँ निम्नलिखित है ं।
1. गलत परम्पराओं , कुरितियों , छुआछूत पर रोक लगाती है ं।
2. धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेद भव नहीं किया जा सकता है ं।
3. कोई भी समाज या सरकार शोषण को बढावा नहीं दे सकता है ं।
4. निर्भिक होकर जीने का अधिकार ।
प्रश्न - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते है ?
उत्तर - निर्भिक होकर सभी नागरिक समाचार प़त्र, रेडियों और इंटरनेट आदि के माध्यम से सरकार और सरकार के कार्य और विभिन्न मामलों पर अपनी राय दे सकता हैं । कला के प्रयोग द्वारा अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति दे सकता है । जिसकी सीमाएँ है । वह किसी की भावनाओं को ठेस नहीे पहुँचा सकता और हिंसा नहीं भडका सकता । ऐसी स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है।
प्रश्न - शोषण क्या है? शोषण के विरूद्ध अधिकार के दो प्रावधान बताइए।
उत्तर - किसी व्यक्ति की मेहनत एवं स्थिति का गलत लाभ उठाना और उसके परिश्रम का उचित मजदूरी न देना , या मौलिक अधिकारों का हनन भी शोषण है ।
शोषण के विरूद्ध अधिकार के दो प्रावधान निम्नलिखित है ।
1. शोषण के अंतर्गत व्यक्तियों के खरीदने और बेचने पर रोक है ।
2. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती ।
प्रश्न - शोषण के विरूद्ध अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं ?
उत्तर - शोषण के विरूद्ध अधिकार में निम्न अधिकार शामिल हैं।
1. इंसान के खरीद बिक्री पर रोक हैं।
2. बंगार तथा बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी हैं ।
3. जबरदस्ती कोई खतरनाक काम नहीं करवाए जा सकते है।
4. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती ।
प्रश्न - शोषण के विरूद्ध अधिकार को मौलिक अधिकारों में क्यों शामिल किया गया है ?
उत्तर - शोषण के विरूद्ध अधिकार को मौलिक अधिकारों में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि
1. मौलिक अधिकारों से वंचित न किया जा सके ।
2. किसी के कमजोर स्थिति का फायदा न उठा पाए।
प्रश्न - अल्पसंख्यक से क्या अभिप्रायः है ?
उत्तर - वह धर्म या समुदाय या भाषा के अधार पर वे लोग जिनकी संख्या किसी विशेष क्षेत्र या राज्य में कम हाण्
अल्पसंख्यक कहलाते हैं।
प्रश्न - मौलिक अधिकारों की सूरक्षा के लिए नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं ।
उत्तर - संवैधानिक उपचार का अधिकार ।
प्रश्न - मौलिक कर्तव्य क्या है ? किन्ही चार मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करों ।
उत्तर - प्रत्येक नागरिकों के राष्ट्र या नैतिकता के प्रति कुछ मूलभूत कर्तव्य होते हैं । जिन्हे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है।
चार मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित है ।
1. संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए।
2. सभी नागरिकों को ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए।
3. देश की एकता और सूरक्षा बनाए रखना चाहिए।
4. सार्वजनिक संपति को नूकसान नहीे पहूँचाना चाहिए।