Chapter 4. कार्यपालिका Class 11 राजनितिक विज्ञान-I [LATEST] Solutions मुख्य बिन्दू in Hindi - CBSE Study
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Class 11 English Medium राजनितिक विज्ञान-I All Chapters:
Chapter 4. कार्यपालिका
1. मुख्य बिन्दू
मुख्य बिंदु :-
- सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और व सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं|
- अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है।
- जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है।
- इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है।
- रूस में एक अर्द्ध - अध्य्क्षात्मक व्यवस्था है जिसमे राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है |
- जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमे राष्ट्रपति देश का नाममात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है |
- संसदीय व्यवस्था में प्रधानमन्त्री सरकार का प्रधान होता है |
- 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गईं।
- राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है।
- राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं।
- अनुच्छेद 74 (1) - ‘‘राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमन्त्री होगा।
- प्रधानमन्त्री का यह कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा माँगी गई सभी सूचनाएँ उसे दे।
- 1986 में संसद ने ‘भारतीय पोस्ट ऑपिफस (संशोधन) विधेयक’ पारित किया।
- संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम(2003) के पहले, मंत्रिपरिषद्का आकार समय की माँग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था।
- भारत में, प्रधानमन्त्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमन्त्री के मंत्रिपरिषद् का कोई अस्तित्त्व नहीं है। मंत्रिपरिषद् तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमन्त्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है।
- राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं।
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