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Chapter 4. कार्यपालिका Class 11 Political Science CBSE notes in hindi राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री - CBSE Study

Chapter 4. कार्यपालिका Political Science Class 11 cbse notes राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री in hindi, all chapters and exercises are covered the ncert latest syllabus 2026 - 27.

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Chapter 4. कार्यपालिका Class 11 Political Science CBSE notes in hindi राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री - CBSE Study

कक्षा 11 Political Science के लिए NCERT समाधान नवीनतम CBSE पाठ्यक्रम और NCERT पाठ्यपुस्तकों के अनुसार सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं, ताकि विद्यार्थी प्रत्येक अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ सकें। इन समाधानों में सभी महत्वपूर्ण 4. कार्यपालिका को विस्तृत व्याख्या और चरण-दर-चरण उत्तरों सहित शामिल किया गया है, जिससे परीक्षा की बेहतर तैयारी हो सके। प्रत्येक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सरल भाषा में समझाया गया है, ताकि विद्यार्थी मूलभूत सिद्धांतों को आसानी से समझकर अपनी शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार कर सकें। यह अध्ययन सामग्री दैनिक गृहकार्य, पुनरावृत्ति अभ्यास तथा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सटीक उत्तर, स्पष्ट अवधारणाएँ और व्यवस्थित सामग्री विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ाने तथा परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता करती है। चाहे आप किसी विशेष विषय का पुनरावृत्ति कर रहे हों या पूरे अध्याय की तैयारी कर रहे हों, यह संसाधन Political Science में पूर्ण सफलता के लिए विश्वसनीय और पाठ्यक्रम-आधारित मार्गदर्शन प्रदान करता है।

Class 11 English Medium Political Science All Chapters:

4. कार्यपालिका

2. राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री

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राष्ट्रपति

राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है | सरकार की सभी गतिविधियाँ राष्ट्रपति की देख-रेख में ही चलती है | केंद्र की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है | 

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र और कार्यकाल: 

राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए एवं एक चुने हुए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है | कोई भी पूर्व राष्ट्रपति पुन: चुनाव लड़ सकता है | 

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया: 

राष्ट्रपति उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, ऐसा तब किया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का कोई उलंघन करता है | राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो पेश किया जा सकता है | इस प्रस्ताव को सदन में दो तिहाई से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है | यदि इस प्रस्ताव को सदन में दो तिहाई से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध लगाये गए आरोप की दुसरे सदन के द्वारा जाँच की जाती है |यदि दुसरे सदन में उन आरोपों को दो तिहाई बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा |

  • अबतक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है |

राष्ट्रपति की शक्तियाँ या कार्य: 

(1) राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ :

(i) केंद्र की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है | वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है |

(ii) राष्ट्रपति भारत के अटार्नी जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायलय एवं उच्च न्यालाययों के न्यायधीशों, राज्यपालों, राजदूतों एवं विदेश में अन्य राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है |

(iii) राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों पर केद्र का पूरा नियंत्रण होता है | 

(2) राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ : 

(i) राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है वह सदन इक सत्र बुलाता है और उसे स्थगित भी कर सकता है | 

(ii) राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है | 

(iii) कानून बनाने के लिए और संसद में विधेयक पेश करने लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है |

(iv) राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है | 

(v) बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है | 

(3) राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ :

(i) राष्ट्रपति को किसी भी सजा-याफ्ता व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है | 

(ii) राष्ट्रपति किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को सम्पूर्ण क्षमादान या सशर्त माफ़ कर सकता है | 

(iii) राष्ट्रपति अपने किसी भी शक्तियों या कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायलय के प्रति जबाबदेह नहीं है | 

(iv) राष्ट्रपति के ऊपर देश के किसी भी न्यायलय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है | 

(4) राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ : 

(i) युद्ध अथवा विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है | 

(ii) राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है | 

(iii) वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है | 

(iv) जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र काम करना बंद कर दे तो राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है | 

उपराष्ट्रपति : 

जबतक उसका अगला उतराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है | 

उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया :

उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बशर्ते कि लोकसभा भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो | उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है | 

उपराष्ट्रपति का चुनाव : 

उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है | यह चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न होता है | इसमें केवल संसद के दोनों सदन ही भाग लेते है विधानमंडलों की कोई भूमिका नहीं होती है | 

उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है |

उपराष्ट्रपति के कार्य तथा शक्तियाँ :

(i) उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभा-पति के रूप में कार्य करता है |

(ii) वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यवाही को चलाते हैं | 

(iii) राष्ट्रपति की मृत्यु पर, राष्ट्रपति के त्यागपत्र पर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर, राष्ट्रपति को हटाये जाने पर अथवा किसी लंबी बीमारी होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है | 

प्रधानमंत्री: 

प्रधानमंत्री एक मंत्रीपरिषद् का अध्यक्ष होता है जो राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए कार्य करता है | प्रधानमंत्री कार्यपालिका का सक्रीय प्रमुख होता है जो राष्ट्रपति के सलाह पर कार्य करता है | 

प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है | वह किसी पार्टी का या गठबंधन का नेता होता है | वह व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है जिसको लोकसभा में बहुमत हो | लोकसभा में बहुमत के लिए उसके पास 272 सदस्य होने आवश्यक हैं | 

प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ : 

(i) प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य करता है | 

(ii) मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है | 

(iii) प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चुनाव करता है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते है | 

(iv) प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का अध्यक्षता करता है | यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उसके सभी मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है | 

(v) संसद में प्रधान मंत्री की स्थिति अद्वितीय होती है | उसी के सलाह पर राष्ट्रपति संसद सत्र को बुलाता है और स्थगित करता है | 

(vi) प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है | 

(vii) संसद में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है | 

(viii) सभी अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है | 

संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का स्वरुप : 

(i) संसदीय शासन में कार्यपालिका विधायिका की देखरेख में कार्य करता है |

(ii) मंत्रीपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं |

(iii) यदि सरकार लोकसभा में विश्वास मत (बहुमत) खो देता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है | 

(iv) प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है |

कार्यपालिका के प्रकार:

(i) अस्थायी कार्यपालिका: कार्यपालिका का वह भाग जो प्रत्येक 5 वर्ष में बदलता रहता है | अस्थायी कार्यपालिका कहलाता है | इसे संसद द्वारा चुना जाता है | जैसे- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद् इत्यादि | 

(ii) स्थायी कार्यपालिका: कार्यपालिका का वह भाग जो नहीं बदलता हैं, सरकारें आती है जाती है फिर भी यह कार्य करता रहता है, स्थायी कार्यपालिका कहलाता है | इनका चुनाव नहीं होता बल्कि इनकी नियुक्तियाँ होती है | जैसे- नौकरशाह और अधिकारीगण आदि |

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